क्रेडिट कार्ड बंद की एप्लीकेशन देने के बाद भी नहीं हुआ बंद, तो बैंक को प्रतिदिन देना होगा 500 रूपये जुर्माना, जान लें ये महत्त्वपूर्ण नियम!

आजकल बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं लेकिन अभी भी इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड क्लोजर के संबंध में क्या नियम है? इसका कैसे उपयोग किया जा सकता है? आदि

 इस कार्ड से संबंधित कई तरह के दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं।  रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये नियम लागू किया गया है।  जो क्रेडिट कार्ड धारक के लिए और जारीकर्ता के लिए अधिक सुरक्षा प्रदान करने वाला है।

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जानिए क्या है नियम?

If the credit card closure application is not closed even after giving, then the bank will have to pay a fine of Rs 500 per day, know these important rules!
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नियम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से क्रेडिट कार्ड के लिए जारी किया गया है, उसके तहत अगर क्रेडिट कार्ड धारक अपने क्रेडिट कार्ड को क्लोज करने के लिए अप्लाई कर देता है और फिर भी बैंक की तरफ से उसका कार्ड बंद नहीं किया जाता, तो बैंक को क्रेडिट कार्ड धारक को ₹500 जुर्माने के दौर पर प्रतिदिन देना पड़ेगा। आपको बता दें कि बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया ये नियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A और धारा 56 के अंतर्गत आता है।

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इन बैंको पर लागू है ये नियम:

क्रेडिट कार्ड के संबंध में  ये नियम भारत में संचालित किए जाने वाले राज्य सहकारी बैंकों, भुगतान बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को छोड़कर बाकी सारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) पर लागू किया गया है।

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जान ले ये जरूरी बात:

बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई सूचना के अनुसार उक्त नियम तभी लागू होगा जब क्रेडिट कार्ड का भुगतान पूरी तरह से कर दिया गया  हो। अगर भुगतान नहीं हुआ तो बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड बंद नहीं किया जाएगा।

रिक्वेस्ट होने के 7 दिनों के अंदर बैंक को क्रेडिट कार्ड बंद करना होता है, यदि 7 दिनों के अंदर बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड बंद नहीं किया गया तो, उस पर जुर्माना लगेगा।

क्रेडिट कार्ड धारकों को सीधा बैंक ब्रांच जाकर क्लोजर रिक्वेस्ट देनी चाहिए, ना कि किसी अन्य माध्यम के द्वारा।

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