यदि आप बाइक या स्कूटर चलाते हैं, तो यह ख़बर आपके लिए ख़ास हो सकती है। सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट में एक नई धारा को शामिल किया है। जिसका पालन न करने पर आपको ₹10,000 का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस नियम के अनुसार ट्रैफिक पुलिस आप से वाहन चलाने के दौरान रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और बीमा जैसे अन्य आवश्यक दस्तावेज़ होने के बावजूद भी ₹10,000 का जुर्माना वसूल सकती है।
यह नया नियम एंबुलेंस से जुड़ा है। सड़क पर बाइक या स्कूटर चलाते समय यदि आपने एंबुलेंस जैसे इमर्जेंसी व्हीकल को रास्ता नहीं दिया तो आपको ₹10,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। भारी जुर्माने से बचने के लिए इमर्जेंसी व्हीकल की आवाज सुनते ही तुरंत रास्ता दें। पुरानी मोटर व्हीकल एक्ट में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं था।
एंबुलेंस को रास्ता न देने पर पड़ सकता है भारी जुर्माना
एंबुलेंस के भीतर लेटे पीड़ित व्यक्ति के लिए सबसे अहम उसका समय होता है. एंबुलेंस के अन्दर लेटे व्यक्ति के लिए एक-एक सेकंड कीमती होता है. ऐसे में एंबुलेंस को सड़क पर साफ़ रास्ता न मिलना पीड़ित व्यक्ति की जान को जोखिम में डाल सकता है. एंबुलेंस को हर बार साफ़ रास्ता नहीं मिलता है. एंबुलेंस चालक को कई बार अनचाहे जाम का सामना करना पड़ता है. इसी अनचाहे जाम से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट में एक नई धारा को शामिल किया है. सरकार ने अनैतिक व्यवहार करने वाले वाहन चालकों पर लागाम लगाने के लिए भारी जुर्माने के प्रावधान किया है. अब एंबुलेंस की आवाज सुनने और रास्ता न देने पर आपको ₹10,000 का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
बच्चों को अपने साथ घुमाना पड़ सकता है भारी
नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार टूव्हीलर पर दो सवारी ही सफर कर सकती हैं । मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार यदि नियम का कोई उल्लंघन करता है। तो उसे ₹1000 का चालान भरना होगा। इस नियम के तहत, आप अपने 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे को भी सफर नहीं करवा सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका चालान कट सकता है।