Apple के भारतीय ग्राहकों के लिए बुरी ख़बर, इंडियन बैंक्स के कार्ड से पेमेंट पर लगाई रोक

यदि आप एपल के ग्राहक हैं और भारतीय बैंक के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है तो परेशान न हों. आप इस परेशानी को झेलने वाले अकेले ग्राहक नहीं हैं. अमेरिकी टेक दिग्गज ने अपने प्लेटफार्म पर भारतीय बैंक्स से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड स्वीकार करना बंद कर दिया है. अब Apple के भारतीय ग्राहक एपल की सेवाओं और सब्सक्रिप्शन के लिए भारतीय बैंक के डेबिट और क्रेडिट दोनों कार्ड्स से ही पेमेंट नहीं कर पायेंगे.

अब एपल उपयोगकर्ता एपल के एप स्टोर या iCoude+ पर सब्सक्रिप्शन और एपल म्यूजिक पर कंटेंट खरीदने के लिए भारतीय डेबिट और क्रेडिट से पेमेंट नहीं कर पायेंगे. इसके पीछे की वजह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पिछले साल अक्टूबर में नियमों में किये गये बदलावों को माना जा रहा है. भारतीय रिज़र्व बैंक ने अक्टूबर माह में डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया था. इन्हीं नियमों के चलते एपल ने ये फैसला लिया है.

एपल के सपोर्ट पेज पर सिर्फ तीन पेमेंट आप्शन

एपल के सपोर्ट पेज पर भारतीयों के लिए एक्टिव पेमेंट मेथड में सिर्फ तीन विकल्प रह गये हैं. जिसमें नेटबैंकिंग, यूपीआई पेमेंट और एपल आईडी बलैंस शामिल हैं. एपल आईडी बलैंस का चुनाव करने पर हर महीने सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल होने पर बिना किसी आज्ञा के पैसे कट जाते हैं.

सोशल में मीडिया पर हो रहा है विरोध

एपल द्वारा पेमेंट मेथड हटाये जाने पर एपल का सोशल मीडिया में विरोध किया जा रहा है. जिन Apple ग्राहकों ने Apple ID के साथ पहले से ही क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड प्रेफर्ड पेमेंट लिंक लिया हुआ है वो लोग भी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं. एपल द्वारा उठायें गये इस कदम से कई लोग नाराज हैं. ये लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं.

इसके पीछे की वजह

Apple के पेमेंट आप्शन से भारतीय कार्ड को हटायें जाने की वजह RBI द्वारा नियमों में किये गये बदलाव हैं. पिछले साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑटो डेबिट को लेकर नया नियम लागू किया था. इस नियम के चलते एपल का रिकरिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का बिजनेस प्रभावित हुआ है.

आरबीआई के इस नए नियम के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि अब किसी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म्स, OTT, DTH ऐप पर अकाउंटहोल्डर के अकाउंट से खुद से पैसे नहीं कटेंगे. यानी कि अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो सब्सक्रिप्शन की अवधि पूरी हो जाने पर यह खुद से रिन्यू नहीं होंगे, इसके लिए बैंकों को पहले आपसे अनुमति लेनी होगी.